मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने मोटर दुर्घटना वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए 3.5 लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के परिवादी देव थाना क्षेत्र के आनंदीबाग निवासी प्रमोद कुमार तिवारी एवं रूबी देवी हैं जिन्होंने बताया कि एक वाहन ने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए ऋषिकेश कुमार को धक्का मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
यह मामला देव थाना की एक कांड में उल्लेखित है। इस मोटर दुर्घटना वाद में वाहन चालक मदनपुर निवासी नन्हकु रिकियासन और वाहन मालिक पप्पू सिंह से क्षतिपूर्ति का दावा कोर्ट में किया गया था। इस वाद में विपक्षी को हाजिर न होने और साक्ष्य में भाग नहीं लेने पर एकपक्षीय सुनवाई और बहस पूरी करने के उपरांत दोनों विपक्षी को आदेश दिया गया कि विपक्षी वाहन मालिक और चालक मिलकर दोनों दावाकर्ता को 3.5 लाख रूपये मुआवजा तीस दिनों के भीतर दे और घटना के समय से 6 प्रतिशत ब्याज भी संलग्न करें।