औरंगाबाद। संयुक्त निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक- 13982, दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रखंड सह अंचल स्तरीय व्यवहापीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया है।
उक्त के आलोक में औरंगाबाद जिला में पदस्थापित सहायक समाहर्ता (परीक्ष्यमान) शुभम कुमार को दिनांक- 21.12.2022 से अगले आदेश तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारूण एवं अंचल अधिकारी बारूण का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। सहायक समाहर्ता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारूण एवं अंचल अधिकारी, बारूण के सम्पूर्ण प्रभार में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारूण को आदेश दिया गया है कि वे बारूण प्रखंड का सम्पूर्ण प्रभार सहायक समाहर्ता को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगले आदेश तक प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, राजस्व अधिकारी, बारूण-सह-अंचल अधिकारी, बारूण को आदेश दिया जाता है कि वे बारूण अंचल का सम्पूर्ण प्रभार सहायक समाहर्ता को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे अपने मूल पद (राजस्व अधिकारी) के कर्त्तव्यों का निवर्हन सुनिश्चित करेंगे।
बिहार कोषागार संहिता के नियम – 84 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता (परीक्ष्यमान) औरंगाबाद को बारूण प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय के सभी शीर्षों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है।
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