मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 15 साल पुराने कांड में मारपीट के एक दोषी को परिवीक्षा का लाभ देकर , भविष्य में कोई अपराध ना करने की शर्त पर छोड़ दिया गया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम सात माधवी सिंह ने मुफ्फसिल थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया है। हालांकि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास न होने के कारण न्यायिक उदारता दिखाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया और डांट फटकार लगाई गई। वहीं भविष्य में कोई अपराध न करने की शर्त पर उसे छोड़ दिया। सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र (वर्तमान फेसर थाना ) आलमपुर गांव निवासी संजय यादव पर गांव के ही बंधु चौहान ने मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त को दोषी पाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 15 साल पहले 07.11.08 को मारपीट के दौरान सूचक जख्मी हो गया था जिसे सदर अस्पताल में इलाज करवाया गया था। इलाज़ के दौरान उसने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं मामले में चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता सहित आठ गवाहों की गवाही हुई।
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