मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 33 साल पुराने हत्याकांड में तीन हत्यारोपियों को दोषी करार दिया गया। दोषी करार अभियुक्त देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी 86 वर्षीय छोटन सिंह, 75 वर्षीय महेंद्र सिंह एवं 60 वर्षीय सरयू सिंह शामिल हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने देव थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तो को दोषी ठहराया है। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15.05.23 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी नरेन्द्र सिंह ने 02.07.90 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। इसी क्रम में खेत जोत रहे बिंदेश्वरी सिंह एवं लाल बहादुर सिंह पर गंडासा और धारदार औजार से अभियुक्तों ने हमला कर दिया जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद इलाज़ के लिए के जाते वक्त बिंदेश्वरी सिंह की मौत हो गई थी। इस वाद में कुल सात अभियुक्त बने थे जिसमें एक किशोर का न्यायालय में केस चला, अन्य तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी हैं।