मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। कोर्ट के आदेश की अवमानना पर ओबरा थानाध्यक्ष को शॉकोज किया गया है। आरोप हैं कि कांड दिनिकी प्रस्तुत न करने से सुनवाई लंबित हैं जिसमें अगली तिथि 26 अप्रैल को निर्धारित किया गया। मामले में कोर्ट के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना के एक कांड में सुनवाई की है जिसमें उक्त कांड का अभियुक्त जेल में बंद हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद दैनिकी प्रस्तुत करने को लेकर न्यायालय ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया था। स्मार पत्र दिनांक 29.03.23 को भेजा गया, लेकिन आज तक न्यायलय में वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं किया गया जो भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं से संबधित है जिसमें न्यायालय ने आदेश का अवमानना मानते हुए थानाध्यक्ष को शॉकोज किया गया और आदेश दिया है की एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण के साथ संदेह उपस्थित हो कर, आदेश की अवमानना के लिए वरीय अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया। इस पर स्पष्टीकरण दे। मामले की अगली सुनवाई 26.04.23 को निर्धारित किया गया।