मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 15 साल बाद तीन हत्यारोपियों को मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सज़ा प्राप्त अभियुक्तों में पौथू थाना क्षेत्र के चनहट टोले ईश्वर बिगहा गांव निवासी गोरे पासवान, बिगन पासवान एवं बुधन पासवान है। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेसन ट्रायल संख्या 322/08 पौथू थाना कांड संख्या 07/08 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास होगी, तथा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पाठक बिगहा गांव निवासी सुरेंद्र यादव ने अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज़ करवाया था जिसमें बताया था कि उनके पिता केदार यादव एवं भतीजा धनंजय यादव की अभियुक्तों ने सोनवर्षा घाट पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर 22.02.08 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी
अधिवक्ता ने बताया कि दोनों मृतक पशु खरीदने गए थे। घटना के दिन घर से 17500 रूपया लेकर गए थे जो घटना के बाद पैसे नहीं मिली थी। वहीं आज 15 साल बाद हत्याकांड के निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्यारोपियों को सज़ा सुनाई जाने के बाद पीड़ित ने संतोष व्यक्त किया है।