मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 23 साल बाद चार हत्यारोपियों को मामले में दोषी करार दिया गया। दोषी करार अभियुक्तों में दाउदनगर थाना क्षेत्र के करमाही गांव निवासी नरेश पासवान, दिनेश पासवान, संप्रिया देवी एवं सरस्वती देवी शामिल हैं जिन्हें तीन मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 133/2000 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया है जिनकी सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 03.03.23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में थाना क्षेत्र के पिलछी गांव निवासी मृतक राधा किशन के भतिजा रितेश कुमार ने हत्यारोपियों के खिलाफ 09.08.2000 को मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि उसके चाचा करमाही गांव में अपने रिश्तेदार के घर आया-जाया करते थे। लेकिन उस दिन अभियुक्तों ने चोर – चोर का शोर मचा कर उन्हें लाठी डंडे व धारदार औजार से मारपीट कर घायल कर दिया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
अधिवक्ता ने बताया कि हत्यारोपियों में परमेश्वर पासवान एवं भुवनेश्वर पासवान की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अन्य चार अभियुक्तों को आज 23 साल बाद दोषी ठहराया गया जिन्हें तीन मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी।