मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। एकांत पाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म प्रयास के मामले में एक आरोपित को दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त की पहचान दाउदनगर थाना क्षेत्र के बेलाढी गांव निवासी चिंटू राम के रूप में की गई है जिसके विरुद्ध सिविल कोर्ट के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -336/21 में निर्णय पर एक मात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि की धारा 341, 354, 363 और 366 ए में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 10.02.23 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म प्रयास मामले मे 25.06.21 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि नाबालिग बगीचा में आम चुनने गई थी तभी एकांत पाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जब वह रोने लगी तो घटना स्थल पर अन्य व्यक्ति को आता देख अभियुक्त धमकी देकर भाग गया था। इसके बाद नाबालिग लड़की ने घटना की सारी जानकारी परिजनों को दी थी। वहीं इसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवा कार्रवाई की मांग की थी।