औरंगाबाद। सड़क दुर्घटना में मृतक युवक की आश्रित पत्नी को ज़िला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सात लाख का मुआवजा चेक प्रदान किया है। यह मामला मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 54/2017 की हैं जिसमें मृतक कुटुंबा थाना क्षेत्र में महसू गांव निवासी धनंजय कुमार गुप्ता के पत्नी निर्मला देवी को मुआवजा से संबंधित चेक प्रदान किया गया।
चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये तथा इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें ताकि बच्चों का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 30/2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
बताया कि मृतक धनंजय कुमार गुप्ता, निरंजन कुमार गुप्ता एवं राकेश कुमार मेहता अपने नए बाइक द्वारा सरसोत गांव से आने के क्रम में भैरोपुर गांव के समीप एनएच -139 पर विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो ने लापरवाही से धक्का मार दिया था जिसमें धनंजय कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गयी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।