औरंगाबाद। सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को एक शराबी को दूसरी बार शराब पीने पर एक साल की सुनाई है। यह फैसला एडीजे सह स्पेशल अनन्य उत्पाद कोर्ट-2 नीतीश कुमार ने सुनाया है। अभियुक्त की पहचान रामा बांध निवासी दीपक कुमार के रूप में की गई है।
यह मामला मध निषेध थाना वाद संख्या 186/22 की हैं जिसमें एक मात्र अभियुक्त को संशोधित अधिनियम 2022 के धारा 37 की हैं जिसमें अभियुक्त को दोषी करार देते हुये एक साल की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त को दूसरी बार शराब पीने के आरोप में 11.09.22 को अंबा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। वहीं हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए अभियुक्त को सी आर पी सी की धारा 389 (3 ) का लाभ मिला है।