
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने रफीगंज थाना कांड संख्या 66/21 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी तेलथुआ गांव निवासी कारू सिंह एवं छोटन सिंह को भादंसं धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी।
वहीं धारा 201 में तीन वर्ष की सजा एवं पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। वहीं दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया सुधीर शर्मा उर्फ भोला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने तथा शव अन्यत्र ठिकाना लगाने के अपराध में दोनों अभियुक्तों को 12.12.22 को दोषी ठहराया था।
घटना के इन दोनों अभियुक्तों को 05.03. 21 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। प्राथमिकी सूचिका गुलाब बिगहा निवासी विमलेश कुंवर ने
28.02.21 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसमें आरोप लगाया था कि 26.02.21 को अभियुक्तों ने घर से उनके छोटे बेटे को बुला कर ले गए थे और हत्या कर दी थी। वहीं इसके बाद 28.02.21की सुबह मोहनपुर से पुरब दिशा में नदी किनारे उसका शव बरामद किया गया था। इधर मामले में मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दो साल के अंदर सुनवाई पूरी कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।