क्राइम

चार दशक बाद दो हत्यारोपी को उम्र कैद की सज़ा 

औरंगाबाद। जमीनी विवाद में दो हत्यारोपी बुजुर्ग अभियुक्तों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 12वें धनंजय कुमार मिश्रा ने मदनपुर थाना कांड संख्या 151/82, सेसन ट्रायल संख्या 122/1986 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए वार गांव निवासी 88 वर्षीय जगदेव मिस्त्री एवं 75 वर्षीय अभिलाख मिस्त्री को भादंसं धारा 302/149 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है।

एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि इस वाद में कुल सात अभियुक्त थे जिसमें पांच अभियुक्तों की मृत्यु हो गई है। वहीं कांड के दो बचें बुजुर्ग अभियुक्तों को 23.11.22 को धारा 302/149 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई जाएंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मदनपुर थाना अंतर्गत सरैया गांव निवासी सुदर्शन सिंह ने 06.12.82 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि जयराम सिंह, रामनरेश सिंह, रामप्रवेश सिंह एवं अरबिंद सिंह खेत में धान की कटनी कर रहे थे तभी सुबह के समय वार गांव निवासी नागदेव मिस्त्री, जगदेव मिस्त्री, बैचु मिस्त्री, अभिलाख मिस्त्री, मोती मिस्त्री, रामदेव मिस्त्री एवं जुठी प्रजापत लाठी एवं गंडासे से लैस होकर खेत पर आ धमके। इसके बाद निहत्थे हम सबों पर अचानक हमला बोल दिया जिससे जयराम सिंह गंभीर रूप से ज़ख्मी होकर बेहोस हो गये। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण दौड़ पड़े जहां अपनी ओर कई ग्रामिणों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकले।

इसके बाद घायल जयराम सिंह को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती करवाया गया जहां प्राथमिक इलाज़ के उपरांत बेतहर इलाज के डिहरी  रेफर किया। जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव की पोस्टमार्टम सासाराम में कराया गया था। इस वाद में कुल आठ गवाहों ने गवाही दी थी। झगड़ा के कारण जमीन विवाद बताया गया था। अभियुक्तों पर 05.02.83 को आरोप गठन किया गया था।

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