औरंगाबाद। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाली एक आंगनबाड़ी सेविका को सेवा मुक्त करने तथा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं इसके अलावा दिए गये मानदेय की भी वसूली की जाएंगी। यह मामला औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत इब्राहिमपुर पंचायत की है। जहां गुनिता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
इस संबध में बताया जाता हैं कि आवेदिका गुनिता कुमारी का चयन वर्ष 2019 में सदर प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 227 में सेविका के पद पर हुआ था जिनका सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल राज्य के रविन्द्र ओपन स्कूल से निर्गत हुआ था। इनका जांच तत्कालीन डीपीओ आईसीडीएस अथवा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा नहीं कराई गई जबकि सेविका के पद पर चयन कर लिया गया।
आवेदिका गायत्री कुमारी द्वारा अपर समाहर्ता औरंगाबाद के न्यायालय में सेविका अपील वाद संख्या 65/2020 गुड़िया कुमारी बनाम गुनीता कुमारी दाखिल किया गया था जिसमें सुनवाई के दौरान उक्त सर्टिफिकेट की जांच पश्चिम बंगाल बोर्ड से कराई गई जिसमें पश्चिम बंगाल बोर्ड, विधान नगर, कोलकाता द्वारा पत्र के माध्यम से इस सर्टिफिकेट को फर्जी होने की बात कही गई।
प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट आने के पश्चात अपर समाहर्ता औरंगाबाद द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें तत्कालीन सेविका गुनीता कुमारी को चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी औरंगाबाद को गुनीता कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं वर्ष 2019 से अब तक का पूरा मानदेय वसूली करने का निर्देश दिया गया।