औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा ने मारपीट के 10 साल पुराने वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी आठ अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराए गए हैं। इसके बाद उनके विरुद्ध 1700 जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर एक माह कैद का आदेश दिया गया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने कहा कि यह जुर्माना विभिन्न धाराओं में लगाया गया है। वहीं संक्षान की भादंसं धारा 379 एवं 504 में दोषमुक्त किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जम्होर थाना कांड संख्या 01/12 के सूचक उसुरूम्भी गांव निवासी कृष्णा राम ने 03.01.12 को मारपीट के आरोप में गांव के ही प्रहलाद राम, नागनाथ राम, विनोद राम, अशोक राम, राजनाथ राम, वीरनाथ राम, फौदारी राम एवं प्रमोद राम को नामजद अभियुक्त बनाया था जिसमें आज दोषी ठहराए गए और 1700 रूपये जुर्माना लगाया गया।