चुनाव

10 अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लगी रोक

मगध हेडलाइंस। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं जिसमें प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के साथ ही अब बिहार में 10 अक्टूबर को होने वाली चुनाव फिलहाल टल गया है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल व एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दिया।

इस फैसले के साथ ही पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर आरक्षण के मसले को लेकर लगभग रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निकाय चुनाव की प्रक्रिया में पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है।

हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था।

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