औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने पौथू थाना कांड संख्या 14/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुये एकमात्र किशोर को किशोर न्याय अधिनियम में दोषी पाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौथू में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौथू के प्रभारी को यह आदेश दिया गया है कि दो माह तक का किशोर के आचरण व व्यवहार का प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। बताया कि लंबित मामलों की सुनवाई पर न्याय परिषद पूरी तरह सक्रिय है।
Related Articles
Check Also
Close
-
पुलिस की छापेमारी में शराब के साथ पांच व्यक्ति गिरफ्तारJanuary 18, 2022
-
परसावां मुखिया ने की ग्राम वासियों के साथ बैठकJanuary 5, 2022