क्राइम

दहेज़ हत्यारोपी पति दोषी करार, इस दिन सुनाई जाएंगी सज़ा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । दो साल पुराने मामले में दहेज़ हत्यारोपी पति को दोषी करार किया गया। अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर मुहाल्ला अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के समीप रहने वाले विवेक कुमार हैं। मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने नगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई किया है जिसमें एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18.01.24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियोजन कि ओर से एपीपी राजाराम चौधरी, वरीय अधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद योगी, दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया। एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त ससुर नंद किशोर मेहता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। अभियुक्त की शादी 18.11.19 में हुई थी। दहेज़ हत्या का मामला झारखंड प्रदेश के पलामू ज़िला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही गांव निवासी भोला प्रसाद ने 26.06.21 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि चारपहिया वाहन के लिए उनकी बेटी मधु के ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे। हालांकि कुछ समय बाद वाहन खरीदने का आश्वाशन दिया था। लेकिन एक दिन बेटी के ससुराल से सूचना मिला कि उसकी ज्यादा तबियत खराब है। जबकि एक दिन पहले बेटी से बात हुई थी और वह पूरी तरह स्वस्थ्य थी। सूचना पर पहुंचा तो देखा कि बेटी का शव एक कमरे में पड़ी हुईं हैं और प्रथम दृश्यता के अनुसार गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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