औरंगाबाद। जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय में 6 वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 22/2017 के एकमात्र काराधीन अभियुक्त गोह थाना अंतर्गत सरेया गांव निवासी अमरेन्द्र सिंह को सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 504 में एक हजार जुर्माना तथा नहीं देने पर तीन माह कारावास होगी तथा 506 में एक हजार जुर्माना तथा नहीं देने पर तीन माह कारावास होगी। धारा 376 में 7 साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा 366 में 5 साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। बता दें कि अभियुक्त 11 मई को दोषी करार दिया गया था। घटना तिथि 24.05.17 है। पीड़िता को मोबाइल से प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर दुष्कर्म कर किसी को न कहने के धमकी देकर छोड़ दिया था। मामले में प्राथमिकी 09.06.17 को दर्ज हुई जिसमें दिनांक 28.11.17 को आरोप पत्र आया जबकि 18.10.19 को आरोप का गठन किया गया। वहीं 04.07.17 को अभियुक्त ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। अभियुक्त के खिलाफ 24 जुलाई 2017 को वारंट जबकि 19 सितम्बर 2019 को कुर्की वारंट जारी किया गया था। तब जाकर अभियुक्त ने 18 अक्टूबर 2017 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।
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