औरंगाबाद। हत्या प्रयास के एक महिला अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद की एडिजे 11 वें आनंदिता सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या 294/09 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुये सिलोजा निवासी महिला अभियुक्त विंदा देवी को धारा 307 एवं 149 में 05 वर्ष की सज़ा एवं 15 हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया है।
वहीं जुर्माना ना देने पर 03 माह अतिरिक्त सधारण कारावास की सजा सुनाई हैं। वहीं मामले में अन्य अभियुक्त को दिनांक 08.04.22 को 05 वर्ष की सज़ा एवं 15 हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया हैं। इस बीच गौरतलब है कि महिला अभियुक्त को स्वास्थ्य कारणों के कारण उस दिन सजा नहीं सुनाई गई थी। जबकि आज सज़ा के बिंदु पर तिथि निर्धारित किया गया था।
इन सभी अभियुक्तों पर आरोप था कि वाद के सूचक व उस गांव निवासी शिवशंकर ओझा पर जमीनी विवाद में दिनांक 11.12.09 को जानलेवा हमला किये थे। वहीं मामाले में सरकार की ओर से एपीपी ओमप्रकाश शर्मा एवं बचाव पक्ष से परशुराम सिंह ने भाग लिया। इधर धारा 147 में 01 साल की सज़ा और सुनाई गयी है जो दोनों सज़ाए साथ-साथ चलेंगी। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।