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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर दोषी करार, 18 अप्रैल को सुनाई जाएंगी सज़ा

औरंगाबाद। दहेज हत्या आरोपित मृतिका के पति व सास-ससुर को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने खुदवा थाना कांड संख्या 26/20, जी आर 407/20 में सुनवाई करते हुये दहेज हत्या में मृतिका के पति व सास-ससुर तीनों को धारा 304 बी में दोषी करार दिया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि खुदवा थाना अंतर्गत पंचहरा निवासी काराधिन पति विकास राजकुमार एवं ससुर कारू सिंह घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। इधर सास ढाकुरमनी देवी को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया हैं। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि दिनांक 18.04.22 को निर्धारित किया गया हैं।

सरकार की ओर से पीपी पुष्कर अग्रवाल है। जबकि एपीपी अनील चोबे ने भाग लिया। वहीं सूचिका की ओर से योगेन्द्र प्रसाद योगी एवं दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया। अधिवक्ता ने बताया कि मृतका रूपा देवी की हत्या शादी के छह माह बाद दहेज के लिए गला दबाकर तीनों अभियुक्तों द्वारा कर दी गई थी। इस घटना के प्राथमिकी दाउदनगर थाना अंतर्गत खत्री टोला निवासी व मृतका के पिता सुदर्शन प्रसाद ने दिनांक 03.06.20 को खुदवा थाना में कराया था जिसमें बताया कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ससुराल वालों द्वारा चैन व पैसे की मांग किया जाने लगा था।

ऐसे में दहेज़ को लेकर बढ़ते विवाद के कारण कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर लाया था जिसमें कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज़ न लेन व प्रतिड़ीत न करने के शर्त पर दिनांक 01.06.20 को अपने घर ले गये थे। लेकिन उसके एक दिन बाद यानी दिनांक 02.06.20 को बेटी फोन पर मारपीट व प्रताड़ित करने की सूचना दी। इनके बाद दिनांक 03.06.20 को सूचना मिली की आपकी बेटी की मौत हो गयी है। जब वहां पहुंचा तो देखा हमारी बेटी का शव आंगन में पड़ा हुआ हैं जिसमें दबा कर हत्या करने के निशान मिलें थे। जबकि पति व सास-ससुर घर से फरार थे।

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