प्रशासनिक

निलंबित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप हुआ प्रमाणित, बर्खास्त

रिश्वत मांगने का ऑडियो ज़िला प्रशासन को हुआ था प्राप्त

औरंगाबाद। भ्रष्टाचार के आरोप में औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत मटपा पंचायत के निलंबित राजस्व कर्मचारी बीरेंद्र कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। जिला संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में डीएम सौरभ जोरवाल ने बर्खास्तगी कार्रवाई की है। गोपनीय प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि बर्खास्त राजस्व कर्मचारी के खिलाफ अवैध राशि की वसूली करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के संबंध में जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल-खारिज करने के एवज में आमजनों से अवैध पैसे की मांग की जाती है। इस मामले में एक आडियो रिकार्डिंग भी जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इस आडियो में राजस्व कर्मचारी के द्वारा कुटुंबा अंचल के सिमरीकला गांव निवासी अनिल कुमार मेहता से उनकी पत्नी अंजू देवी के नाम से दाखिल खारिज करने के एवज में पैसे की मांग करने का पुख्ता प्रमाण मिला था। इस प्रमाण के बाद डीएम के द्वारा दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। मामले की जांच वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा द्वारा की गई।

मामले में मंतव्य सहित जांच प्रतिवेदन डीएम को उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा अनिल कुमार मेहता से मोबाइल पर 2000 रुपये की मांग की गई थी। राजस्व कर्मचारी के द्वारा विभागीय प्रावधान के अनुसार सात दिनों के अंदर संबंधित वाद को अंचल निरीक्षक के लागिन पर हस्तांतरित नहीं किया गया था जिससे यह प्रमाणित हुआ था कि निलंबित राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में जानबूझ कर विलंब किया गया है एवं अवैध राशि की वसूली में संलिप्त रहते हैं। वरीय उप समाहर्ता सह संचालन पदाधिकारी अमित कुमार सिंह द्वारा अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत एवं वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत यह स्पष्ट है कि निलंबित राजस्व कर्मचारी के द्वारा बातचीत के दौरान दाखिल खारिज करने के लिए अवैध पैसे की मांग की जा रही थी। अवैध राशि की वसूली से संबंधित आरोप प्रमाणित हुआ था।

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