औरंगाबाद। शराब कांड के अभियुक्त को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएंगी। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन ने बारूण थाना कांड संख्या 171/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त खजुरी फ़ार्म निवासी राजू कुमार को 47 ए उत्पाद अधिनियम में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 28.03.22 को होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस सहायक अवर निरीक्षक ललन सिंह ने अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 07.08.13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि शाम के वक्त गश्ती के दौरान खरजुरी फ़ार्म पर एक गुमटी से छापेमारी में 200 एमएल के 25 पाउच के साथ अभियुक्त पकड़ा गया था जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 27.09.13 को आरोप पत्र लाया गया था। वहीं दिनांक 22.09.15 को आरोप गठन किया गया।