मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 214/17 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इन अभियुक्तों को आई.पी.सी की धारा 363/34 एवं 365/34 में एक समान सज़ा सुनाया हैं, दोनों धाराओ में पांच-पांच वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया हैं। वहीं जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त सज़ा होगी। इसके अलावा दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताएं अवधि समायोजित किया जाएगा। प्राथमिकी में वाद के सूचिका शाहगंज निवासी सलमा खातून ने बताया है कि शाहगंज निवासी नर्गिस खातून, मो. जावेद तथा छोटू चौधरी उसकी नाबालिग लड़की को 27.06.17 को ईद के मौके पर उसके घर से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर तथा प्रलोभन देकर ले गए। इसके बाद बिक्री की नियत से गायब कर दिये, जो अब तक नहीं मिली हैं। वहीं अभियुक्त नरगिस खातून 10.07.17 से जेल में बंद हैं। इसके अलावा अन्य दो अभियुक्तों का 23.02.22 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया हैं। सरकार के ओर से एपीपी राजेश्वर मेहता ने भाग लिया। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।
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