मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। वर्षो पुरानी एक वाद में सिविल कोर्ट ने आज अपना फ़ैसला सुनाया गया है। मामला टंडवा थाना की एक कांड से जुड़ा हुआ है जिसमें मारपीट को लेकर थाना क्षेत्र के बजरैना गांव निवासी विश्वदेव सिंह के द्वारा 32 साल पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें भगवती सिंह, सिद्धि सिंह, सुनील कुमार सिंह, कृष्ण सिंह, बैजू सिंह, मीतर सिंह, सच्चिदानंद सिंह, ललन सिंह एवं महेंद्र सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया था। घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों ने उन्हें मारपीट एवं गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रणव शंकर के द्वारा उक्त मामले में अपना फैसला सुनाया है जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इस पर उन्होंने न्यायलय के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं न्यायाधीश ने कहा कि काफ़ी पुरानी वाद थीं, जो पिछले 32 सालों से लंबित थी।
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