मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को शादी के नियत से बहला फुसलाकर कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट विवेक कुमार ने मुफसिल थाना कांड संख्या 27/20 में सुनवाई करते हुये एकमात्र काराधिन कैदी शेखपुरा मनीओरी निवासी मुमताज आलम को धारा 366 ए में दोषी करार देते हुए 8 साल सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया हैं, वहीं जुर्माना न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी। एपीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि मुफसिल थाना कि नाबालिग लड़की को शादी के नियत से बहला फुसलाकर कर दिनांक 14.02.20 को अपहरण कर ले गया था और शारीरिक संबंध बनाया था जिसमें अभियुक्त को दिनांक 25.02.20 को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग लड़की के संरक्षक माता पिता के पास भेजा गया था। इसी क्रम में आगलगी से पीड़िता का निधन दिनांक 12.06.21 को सासाराम स्थित जमुहार अस्पताल में हो गया था।