क्राइम

हत्याकर साक्ष्य छुपाने के मामले में दो हत्यारोपियों को आजीवन कैद , लगाया गया जुर्माना

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने देव थाना कांड संख्या 126/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रेड़ियां गांव निवासी मुन्ना कुमार साव एवं देव थाना क्षेत्र के सोती मुहल्ला निवासी सुधीर कुमार सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं 201/34 में 22.1.22 को दोषी करार दिया गया था।

आज सज़ा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने दोनों अभियुक्तों को उक्त धाराओं में आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होंगी। इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/34 में तीन साल की कारावास एवं पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चोकीदार डोमन पासवान ने बताया कि 27.11.20 को गंगटी पुल बेढनी के समीप झाड़ी से एक अज्ञात युवक के शव बरामद किया गया था। जबकि मृतक का बाइक पुल पर खड़ी थी। इसके बाद पुलिस द्वारा जप्ति सूची बनाई गई जिसमें देव पुलिस अवर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, पर्याप्त साक्ष्य से दोनों अभियुक्तों को घटना में संलिप्तता पाया।

मुन्ना कुमार साव की 30.11.20 को गिरफ्तार हुआ था जिसमें अभियुक्त ने अपराध स्वीकार की थी। वहीं इसके बाद अभियुक्त के निशानदेही पर रेड़ियां गांव निवासी मृतक भीम कुमार का मोबाइल बरामद किया गया। वहीं 03.12.20 से सुधीर कुमार सिंह भी जेल में बंद हैं। मृतक के परिजनों ने गवाही में जमीनी विवाद की बात बताई थी जिसमें बताया कि भीम की हत्या कर शव छुपाने के उद्देश्य से अन्यत्र जगह फेंक दिया गया था।

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