क्राइम

हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सज़ा, 50 हज़ार का जुर्माना 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या -272/19 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी सिमरीभेद गांव निवासी गजेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 19.12.22 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 302 में दोषी करार दिया गया था।

आज सज़ा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उक्त धाराओं में आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका सिमरीभेद गांव निवासी बेबी कुंवर ने 01.10.19 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त की लड़की का कुछ दिन पूर्व नदी में डुबने से मौत हो गई थी जिसमें अभियुक्त ने अपने लड़की की मौत का कारण मानते हुए हमारे पुत्र पिंटू कुमार सिंह बदले की नियत से उसकी हत्या कर दी।

आगे सूचिका ने बताया कि हमारा पुत्र खेत पर से घास की गट्ठर लेकर घर जा रहा था तभी अचानक लोगों ने शोर मचाया कि उसकी हत्या कर दी गई जिसकी सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची तो देखा की वह रक्त से लथपथ मृत अवस्था में गांव के पुरब दिशा की ओर पगडंडी पर पड़ा मिला था। वहीं वारदात से पूर्व हमारे छोटे पुत्र ने अभियुक्त को खेत की ओर जाते देखा था।

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