औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मदनपुर थाना कांड संख्या 144/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/34 में उम्र कैद की सज़ा सुनाया है तथा 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। वहीं धारा 307/34 में 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि चार अभियुक्तों को भादंसं की धाराओं में 09.12.22 को दोषी ठहराया था जिसमें अभियुक्त रामदोहर गांव निवासी नरेश यादव, इंदल यादव, कमलेश यादव एवं राजगीर यादव शामिल हैं जिसमें अभियुक्त नरेश यादव घटना के बाद से ही काराधिन बंदी है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की सूचक उस गांव निवासी अवधेश यादव हैं जिन्होंने इन सभी के विरुद्ध 12.07.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। मामला भूमि विवाद का था जिसमें उनके पिता रामप्रवेश यादव की अभियुक्तों ने मारपीट के दौरान घायल कर दिया था। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।