मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। गलत नियत से नाबालिग को अगवा करने वाले एक आरोपित को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पाक्सो कोर्ट सह एडिजे छह विवेक कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 349/18 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बारूण थाना अंतर्गत सिंदुरिया गांव निवासी मनीष कुमार को आई पी सी की धारा 366 ए, 376 एवं 4 पाक्सो ऐक्ट में सोमवार को दोषी करार दिया है। इस संबंध में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 28.02.22 को निर्धारित की गई है। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया की अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता के भाई ने 17.11.18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया था की अभियुक्त ने शहर के श्रीकृष्ण नगर स्थित अहरी से गलत नियत से हमारी नाबालिग बहन को 15.11.18 को भगा ले गया था।
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