मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। जमीनी विवाद में दो साल बाद मारपीट और हत्या प्रयास मामले में 13 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त अभियुक्तों में दाउदनगर थाना क्षेत्र में चौरम गांव निवासी पप्पू कुमार, युगल कुमार, अरबिद सिंह, अरूण सिंह, सुभाष सिंह, बिरेन्द्र सिंह, सुधीर सिंह, रंणधिर सिंह, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, बच्चु कुमार, सुधीर कुमार एवं सुनील सिंह शामिल हैं।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड में आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की है। एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि विभिन्न धाराओं में पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुल 15 अभियुक्तों में से एक जुबेनाइल और एक फरार हैं। लेकिन 13 अभियुक्तों को निर्णय पर 29.03.23 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। घटना को लेकर चौरम गांव निवासी मोती लाल सिंह ने 11.05.21 को प्राथमिकी दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि जमीनी विवाद में मदन सिंह के खलिहान में कृषि कार्य कर रहे राजु कुमार को अभियुक्तों ने घातक हथियार से मारकर घायल कर दिया था। गौरतलब हैं कि घटना के दो साल बाद मामले में सुनवाई कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।