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पीड़ीता को जिला जज द्वारा प्रदान किया गया पांच लाख का मुआवजा चेक

औरंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार तिवारी द्वारा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 19/2019 में मृतक सुदेश राम की पत्नी ममता कुवंर ग्राम- बैरिया, मदनपुर औरंगाबाद को 5 लाख का चेक प्रदान किया। पीड़िता के पति सुदेश राम की मृत्यु ग्राम तौल नवीनगर से कार्य कर लौटते समय ग्राम बैरिया में ट्रैक्टर संख्या बीआर 26 एच 0635 से धक्का लगने के कारण हुई थी। हाल में 11 दिसंबर को सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद को समझौते के आधार पर बीमा कम्पनी से निस्तारण कराया गया था। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबंधित राशी को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा करायें जिससे कि बच्चे के लालन-पालन और शिक्षा पर खर्च करने में तथा भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने बताया कि आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन होना है और संबंधित पक्ष से अपील किया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करवायें और त्वरित लाभ प्राप्त करें। अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है।

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