
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को खुदवा थाना कांड संख्या 04/16 में काराधीन बंदी कलेन निवासी अभियुक्त मृत्युंजय शर्मा को धारा 302 में दोषी करार दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 24.01.22 निर्धारित किया गया हैं। प्राथमिकी के सूचक पौथु निवासी राघो शर्मा ने दिनांक 27.01.16 को खुदवा थाना में धारा 147/148/149/302 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें काराधीन बंदी अभियुक्त सहित अन्य चार अभियुक्त बने थे जिसमें बंदी अभियुक्त को घटना के समय से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं अन्य अभियुक्तों का अलग-अलग ट्रायल चलाई जा रही है, प्राथमिकी में सूचक ने कहा हैं कि इस घटना के सभी अभियुक्तों ने मिलकर उनके सामने ही उनके मोसेरे भाई कलेन निवासी रविन्द्र पांडे को लाठी-डंडे एवं लोहे की रॉड से पिटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया जिन्हें उस वक्त खाट पर लेटा कर इलाज़ के लिए खुदवा लाएं जहां से औरंगाबाद अस्पताल लाएं गये थे लेकिन उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुएं वहां से भी मगध मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया था। इसके बाद उन्हें ले जाने के क्रम में शेरघाटी के पास मृत्यु हो गई थी।