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जिला जज द्वारा दो अलग-अलग घटनाओं में पिड़ीत परिजनों को प्रदान किया गया 7.50 लाख का मुआवजा चेक 

औरंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार तिवारी द्वारा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 22 /2002 में मदनपुर थाना अंतर्गत महुआवां टोला देवी बिगहा निवासी मृतक दिलीप सिंह की पत्नी सीमा देवी को 4.5 लाख का चेक प्रदान किया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की पति की मृत्यु नगमतिया पेट्रॉल पंप जी0टी0 रोड पर दाह संस्कार कर लौटते महिंद्रा जिप द्वारा टेलर में धक्का लगने के कारण हुई थी। इधर हाल में संपन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में उस वाद को समझौते के आधार पर बीमा कंपनी से निस्तारण कराया गया था। दूसरी मुआवजा राशी वाद संख्या 54/2017 के माधोंखाप निवासी मृतक अंजली कुमारी की मां सावित्री देवी को 3 लाख का चेक प्रदान किया गया। बता दें कि यह घटना दिनांक 29.09.2017 की है। मृतिका देव बाजार से अपने माता एवं दादी के साथ आ रही थी तभी ट्रक संख्या यु पी 67 टी 0868 ने धक्का मार दिया था। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबंधित राशी को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा करायें जिससे कि बच्चे के लालन-पालन और शिक्षा पर खर्च करने में तथा भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। विदित हो कि विगत 11 सिंतबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक का रिकॉर्ड मोटर दुर्घटना वाद को बीमा कंपनियों से सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन कराया गया था जिसके कारण संबंधित पीड़ित को मुआवजा राशी तत्काल प्रदान की जा रही है। प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने बताया कि आगामी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन होना है और संबंधित पक्ष से अपील किया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करवायें और त्वरित लाभ प्राप्त करें। अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और उपरोक्त चारों चेक एक दिन में प्रदान किया गया इसका ज्वलंत उदाहरण है।

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