क्राइम

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

औरंगाबाद। पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2020 में आरोपी ने नाबालिग लड़की को उसके घर से उठा कर बगीचे में ले जाकर बारी-बारी से रेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप है। इसी सिलसिले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने शनिवार को दो दोषी अभियुक्तों को 20 साल की सज़ा महिला थाना कांड संख्या 16/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनाई है। वहीं अभियुक्त को धारा 376 डी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष की सज़ा तथा 50 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से अभियुक्त द्वारा पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सज़ा होंगी। वहीं 3 लाख सरकार के तरफ से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। मामले में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि घटना के समय से ही रिसियप थाना क्षेत्र के धनीवार निवासी दोनों अभियुक्त चंदन सिंह एवं विक्रम सिंह जेल में बंद हैं। इन दोनों को 04.12.21 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर 16.07.20 को गांव के ही नाबालिग लड़की को शाम के वक्त उसके घर से उठा कर बगीचे में ले जाकर बारी-बारी से रेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप है जिसके बाद नाबालिग पिडीता ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं मात्र 17 माह में यह सुनवाई पूरी हुई, अभियोजन पक्ष से 8 तथा बचाव पक्ष से 5 गवाही हुई। इधर अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 2021 में कुल 18 प्राथमिकी में अभियुक्तों को सज़ा सुनाई हैं।

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