
औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने मोटर दुर्घटना वाद संख्या 03/16 में मृतक विजय कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम- पिरवां थाना-सलैया की पत्नी मीना देवी को ढाई लाख का चेक प्रदान किया। पीड़िता की पति विजय कुमार अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 15.03.2021 को फेरी कर खैरी ग्राम से लौटने के क्रम में कासमा की ओर से आ रही ट्रेक्टर संख्या बी0बार0 26 4485 से धक्का लग जाने तथा इसमें उनका सर बुरी तरह कुचल जाने कारण हो गयी थी और ट्रैक्टर के चालक घटना के बाद घटनास्थल से फरार हो गया था। उक्त ट्रैक्टर का पंजीकरण शशि देवी के नाम पर था जिसे हाल में सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद को समझौते के आधार पर ट्रैक्टर मालिक शशि देवी से निस्तारण कराया गया था जिसका चेक ट्रैक्टर मालिक के पुत्र विवेक कुमार द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में जमा किया गया जिसे पीडिता को जिला जज द्वारा प्रदान किया गया। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि परिवार के भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है। आगामी 11 दिसम्बर को न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना वाद को बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के आधार पर कराने हेतु अध्यक्ष द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है अध्यक्ष द्वारा यह भी अपील किया गया कि अधिक से अधिक लोग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने से सम्बन्धित सुलहनीय वादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम निस्तारण करायें।