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जिला जज ने अलग-अलग चार मामलों में पीड़ित परिजनों को प्रदान की 17 लाख का मुआवजे चेक 

औरंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार तिवारीे द्वार, मोटर दुर्घटना वाद संख्या 18/10 में हसपुरा प्रखंड के खुटहन निवासी मृतक राम प्रवेश प्रसाद की पत्नी मीरा देवी को 17 लाख का चेक प्रदान किया गया। बताया जाता है कि पीड़िता के पति राम प्रवेश प्रसाद की मृत्यु रतनुआ पेट्रॉल पम्प जीटी रोड पर बंगाल नंबर के ट्रक संख्या डब्ल्युबी 23 बी 2335 से धक्का लग जाने तथा सदर अस्पताल में ईलाज के दौरान हो गया था। वहीं इस मामले में संपन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद को समझौते के आधार पर बीमा कंपनी से निस्तारण कराया गया था। दूसरी मुआवजा राशी वाद संख्या 37/19 के मुफसिल थाना क्षेत्र के ओरा गांंव निवासी मृतक अलखदेव सिंह के पुत्र दीपक कुमार को चार लाख पच्चास हजार का चेक प्रदान किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह घटना दिनांक 06.07.2019 की है। मृतक अपने घर से औरंगाबाद जा रहा था जैसे ही एन.एच 02 जीटी रोड ओरा पश्चिम पुल के पास जहां का रास्ता वन-वे था मध्य प्रदेश नंबर की ट्रक संख्या एम.पी 09 एचजी 9798 से धक्का लग जाने के कारण हो गयी थी। तीसरी मुआवजा राशी मोटर दुर्घटना वाद संख्या 25/19 में मृतक मुन्ना कुमार की मां ललिता देवी साकिन बहेली बान्ध, मदनपुर को छः लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। मुन्ना कुमार की मृत्यु ग्राम नौगढ़ में हाईवा गाड़ी संख्या पी.बी. 11 सीएम 3368 से धक्का लगने के कारण हो गयी थी। चौथी मुआवजा राशी मोटर दुर्घटना वाद संख्या 26/19 में मृतक मुकेश भुईयॉं की पत्नी रिंकु कुमारी निवासी बलियारी टोला, राजा विगहा, थाना आमस, जिला गया को तीन लाख पच्चास हजार रूपये का चेक प्रदान किया गया। मुकेश भुईयॉं की मृत्यु ग्राम नौगढ़ में हाईवा गाड़ी संख्या पी0बी0 11 सीएम 3368 से धक्का लगने के कारण हो गयी थी। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता व पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशी को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा करायें जिससे कि बच्चे के लालन-‘पालन और षिक्षा पर खर्च करने में तथा भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। विदित हो कि विगत 11 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक का रिकॉर्ड मोटर दुर्घटना वाद को बीमा कम्पनियों से सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन कराया गया था जिसके कारण सम्बन्धित पीड़ित को मुआवजा राशी तत्काल प्रदान की जा रही है। प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने बताया कि आगामी 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन होना है और सम्बन्धित पक्ष से अपील किया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करवायें और त्वरित लाभ प्राप्त करें। अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और उपरोक्त चारों चेक एक दिन में प्रदान किया गया इसका ज्वलंत उदाहरण है।

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