औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 6 वें सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने छः साल पुरानी पोक्सो एक्ट एवं धारा 376 में एकमात्र अभियुक्त देवकुंड थाना क्षेत्र के बनतारा गांव निवासी अशोक पासवान को दोषी करार दिया और बन्धपत्र को विखंडित कर जेल भेज दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 13.09.21 निर्धारित किया गया है। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता गया जिला रहने वाली है वह अपने भाई व भाभी के साथ बनतारा में रह रही थी जिसे अभियुक्त मौके की ताक में रहता था और वर्ष 2015 में एक दिन पीड़िता नबालिक पिड़िता को उसके घर के पिछे खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी थी। इसके बाद मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और वह नामजद अभियुक्त बनाया गया।
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