मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। युवक की हत्या मामले में एक मात्र दोषी करार अभियुक्त को आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या – 38/92 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए जीवित अभियुक्त खिरियावां गांव निवासी विनय सिंह को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई हैैंं। यह सज़ा भादंवि धारा 302 / 120 बी में सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त विनय सिंह को निर्णय पर 17.02.23 को दोषी ठहराया गया था तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।अधिवक्ता ने बताया कि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ खिरियावा गांव निवासी नान्हू सिंह ने 21.03.92 को प्राथमिक दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उनका भतीजा अजित कुमार उर्फ कल्लू 20.03.92 को शाम के छह बजे घर से मदनपुर दुकान जाने के लिए निकला था लेकिन थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अभियुक्तों से किसी बात को लेकर उसकी झगड़ा हो गई थी। इसके बाद सुबह मदनपुर – खिरियावा रोड़ स्थित खेत से शव बरामद की गई थी। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि अजीत की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। इसके बाद उन्होंने मामले में उस गांव निवासी बम्हदेव सिंह, प्रवेश सिंह, विनोद सिंह, लक्ष्मन बढ़ई एवं विनय सिंह को नामजद अभियुक्तों बनाया जिसमें सभी पांचों अभियुक्तों में से एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जप्ति सूची, गवाही तथा अन्य दस्तावेज के आधार पर दोषी ठहराया गया था जिसमें उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई गई।
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