
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्त शमशेर नगर गांव निवासी अक्षय पासवान, जनेश्वर पासवान एवं निर्भय पासवान को को सज़ा सुनाई है. एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अक्षय पासवान को भादंवि धारा 324 में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है तथा धारा 323 में दस माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है. वहीं जनेश्वर पासवान एवं निर्भय पासवान को सिर्फ भादंवि धारा 323 में दोषी पाते हुए दस माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उस गांव निवासी मलख पासवान ने अभियुक्तों के विरुद्ध 12.07.04 को मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि अभियुक्तों के द्वारा लाठी – डंडे से मारपीट के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आज सभी अभियुक्तों को भादंवि की धारा 307 में साक्ष्य के अभाव मुक्त कर अन्य धाराओं में सज़ा सुनाई गई है।