क्राइम

दहेज़ हत्या में पति और सास दोषी करार, उम्र कैद की सुनाई गई सज़ा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । विवाहिता की दहेज हत्या में पति और सास को अजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त ओबरा थाना क्षेत्र भरूब गांव निवासी सुमन पटेल एवं लालती कुंवर हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने ओबरा थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुऐ दहेज हत्यारोपियों को दोषी करार दिया गया है तथा मामले में सज़ा सुनाई गई है। एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि काराधीन बंदी पति और सास को दहेज हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दहेज हत्या में सुमन पटेल के एक अन्य दोस्त सिकंदर यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया गया। प्राथमिकी सूचक मृतका रिंकी देवी के भाई हसपुरा थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव निवासी आदित्य राज ने मामले में 03.11.21 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें अपने बहनोई, बहन की सास और बहनोई के दोस्त सिकंदर यादव को नामजद आरोपित बनाया था। उसने बताया कि 2016 में बहन की शादी हुई थी , कुछ माह बाद एक लाख और चार चक्का गाड़ी की मांग पुरी न होने पर बहन की हत्या कर दी गई थी। उस समय थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने अनुसंधान और तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया था। मोबाइल सीडीआर के अवलोकन से हत्यारोपी पति अनुग्रह नारायण रोड़ रेल्वे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था तब से अभी तक जेल में बंद हैं। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवध किशोर पांडे ने लालती कुंवर के अधिक उम्र होने के कारण और सुमन पटेल के पहली अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी। अभियोजन कि तरफ से अधिवक्ता नकूल मेहता , मृतका की मां एवं बुआ उपस्थित थीं जिन्होंने कोर्ट के शीघ्र निर्णय पर प्रसन्नता जताई।

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