
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । शादी विवाह सहित अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले सावधान हो जाएं। इसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधिक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम के द्वारा अक्षरशः अनुपालन के लिए सभी पुलिस पदाधिकरियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। शादी-ब्याह या किसी भी समारोह-उत्सव में हर्ष फायरिंग दंडनीय अपराध है। पुलिस अधिक्षक ने बताया कि किसी भी जनसभा, धार्मिक स्थल, विवाह समारोह या अन्य जगहों पर हर्ष फायरिंग करना दंडनीय अपराध है। बताया कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंसी हथियार का उपयोग करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की घटना को रोकने के लिए खासकर शहरी इलाके में होटल, समारोह स्थल, मैरेज हॉल सहित अन्य प्रतिष्ठान के संबंधित मालिक या संचालक के साथ बैठक करना है।
फायरिंग में मौत होने पर हत्या का केस होगा दर्ज –
नगर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने बताया कि हर्ष फायरिंग की जांच में जिस स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना की प्रावधान है। बेवजह लोगों को डराने या प्रभाव जमाने के लिए लाइसेंसी हथियार को लहराना या दिखाना भी अपराध है। शस्त्र का लाइसेंस निजी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ऐसे में इसका बेवजह प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अगर हर्ष फायरिंग में किसी की मौत हो जाती है, तो हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।