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सड़क दुर्घटना वाद में हुआ समझौता, जिला जज ने मृतक की पत्नी को प्रदान किया 8 लाख का मुआवजा चेक

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। सड़क दुर्घटना में मृतक के पत्नी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा मुआवजा से संबधित 8 लाख का चेक प्रदान किया गया। मामला कुटुंबा थाना की एक कांड की हैं जिसमें बारूण थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी मृतक गुड्डू कुमार के पत्नी सरिता कुमारी को मुआवजा प्रदान किया गया। चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा बताया गया कि 09 सितंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना की एक वाद को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के संबध में जानकारी मिली कि कुटुंबा थाना की एक काण्ड के मृतक उस गांव निवासी राजेन्द्र पासवान के पुत्र गुड्डू कुमार अपने बहन के घर से बाइक द्वारा घर के लिए निकला, लेकिन एनएच – 139 पर छक्कन बाग के समीप एक ट्रक की ठोकर से घटना स्थल पर मौत हो गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है। सचिव ने बताया कि अगामी 09 सितंबर को 2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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