क्राइम

शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 5 साल सश्रम कैद की सजा, एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । शराब कांड में दोषी करार एक अभियुक्त को पांच साल की सज़ा एवं एक लाख जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त एक मात्र कराधीन आयुक्त हरियाणा राज्य के फतेहबाद जिले के दहमन निवासी रविन्द्र हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन ने बारूण थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि 113 लीटर शराब के साथ पकड़े जानें पर अभियुक्त को 17.10.23 को दोषी ठहराया गया था। आज़ सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है तथा एक लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 22.10.22 को सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने दर्ज कराया था जिसमें बताया कि बारूण थाना क्षेत्र के जी टी रोड पर बाबा के ढाबा लाइन होटल के सामने अभियुक्त को शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप गठन -30.05.23 को किया गया था। मात्र पांच माह में सुनवाई पुरी कर आज़ सज़ा सुनाई गई है, अभियुक्त प्राथमिकी के समय से ही जेल में बंद हैं।

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