क्राइम

डबल मर्डर के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा, लगाया जुर्माना

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । डबल मर्डर में एक काराधीन बंदी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 16 साल पुरानी है। सजा प्राप्त अभियुक्त पौथू थाना क्षेत्र के इटवां गांव निवासी शम्भू शर्मा हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने पौथू थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी को सजा सुनाई है। एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त को मामले में आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास होगी। 13.12.23 को उल्लेखित धाराओं में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। जबकि कांड अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया था। आज सजा सुनाने के पश्चात अभियुक्त को पुनः जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक इटवां गांव निवासी रामश्लोक शर्मा ने 18.09.2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि जमीनी विवाद में 17.09.2007 को दो सहोदर भाईयों योगेन्द्र सिंह एवं जय गोबिंद सिंह को गोली मारकर अभियुक्त ने हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था।

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