क्राइम

हत्यारे को उम्रकैद की सजा, पत्नी व पुत्री की हत्या में कोर्ट ने सुनाई सजा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। निर्ममता से पत्नी और पुत्री के हत्या मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. सज़ा प्राप्त अभियुक्त कासमा निवासी ओपू रजक हैं. इसके विरूद्ध रफीगंज थाना क्षेत्र के हकीमचक गांव निवासी उमेश रजक ने 24.04.21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि दहेज़ की पूर्ति न करने पर बेटी नीलम देवी एवं नतिनी की हत्या कर दी थीं जिसके मद्देनजर सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने कासमा थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त को 12.10.23 को वाद के निर्णय पर दोषी ठहराया गया था जबकि एक अन्य अभियुक्त मालती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया था।

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