मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । बस की टक्कर से सिंचाई विभाग के एक कर्मी की मौत वर्ष 2017 में हों गई थी जिसमें गत राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के अधार पर निस्तारण करवाया गया था जिसमें मृतक के पत्नी को मुआवजा से संबधित 40 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया है. इस मामले जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा पलामू ज़िले के नगर थाना की एक कांड में मृतक लेशलीगंज थाना क्षेत्र के राजोगरी गांव निवासी असरफी तिवारी के पत्नी शकुंतला देवी ( वर्तमान पता देव थाना अंतर्गत गंगटी गांव ) को 40 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया. चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाएं और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.09.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के एक वाद को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के संबध में जानकारी मिली कि उस गांव निवासी स्व. राम बरन तिवारी के पुत्र असरफी तिवारी, जो सिचाई विभाग के डाल्टेनगंज में पदस्थापित थे जिन्हें कार्यालय से घर पैदल जाने के क्रम में बस की टक्कर से उनकी मौत हो गई थी. लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है. सचिव ने बताया कि आगामी 09.12.2023 को पुनः लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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