क्राइम

दोबारा शराब पीने के दोषी को एक वर्ष की कैद

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दूसरी बार शराब सेवन मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई गई है। सजा प्राप्त अभियुक्त देव थाना क्षेत्र के देव गोदाम निवासी मंटू राम हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल जज उत्पाद वन धनंजय कुमार सिंह ने देव थाना कांड मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया तथा एक साल की सजा सुनाई गई है। विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को देव गोदाम से 10 दिसंबर 22 को दूसरी बार शराब सेवन में पकड़ा था। इसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था जिसमें मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी हुई और अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

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