मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । गांजा के साथ पकड़े गए एक धंधेबाज को नौ साल बाद छह माह की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया गया हैं। सजा प्राप्त धंधेबाज दाउदनगर थाना क्षेत्र के उच्चकुंधा गांव निवासी किशोर प्रसाद हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस पंकज मिश्रा ने नगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को गंजा तस्करी के आरोप में सज़ा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 13.03.14 को ज़िला मुख्यालय के कर्मा रोड स्थित विद्युत कार्यालय के समीप 350 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। इसके बारे में पुलीस को पूर्व में सूचना मिली थी जिसके अलोक में दारोगा शिवशंकर प्रसाद ने कार्रवाई की थी और अभियुक्त को मौका ए वारदात पकड़ा गया था।
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि आज निर्णय पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कम से कम सज़ा की मांग की। वहीं अभियुक्त पर अपराधिक इतिहास होने के कारण अभियोजन की ओर से अधिकतम सज़ा की मांग की गई। इस दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाही हुई थी। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने गांजा तस्करी में छह माह की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया गया हैं।