मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दुसरी बार शराब सेवन मामले में एक अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई गई है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त अंबा थाना क्षेत्र के चिल्हकी बिगहा का जितेंद्र कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल उत्पाद अनन्य कोर्ट द्वितीय ने उत्पाद थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम के धारा 37 में दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 18.09.22 को पकड़ा गया था जिसमें जुर्माना के बाद छोड़ दिया गया था।
वहीं दुसरी बार शराब सेवन में 24.09.22 को अंबा थाना क्षेत्र के एकरा चेक पोस्ट पर बिना नंबर के ऑटो के साथ मध निषेध के अवर निरीक्षक निधि कुमारी के द्वारा पकड़ा गया था। इसके बाद उसके स्वास्थ्य जांच में 100 एमएल शराब पीने की पुष्टि की गई थी। इस दौरान वह हरिहरगंज की ओर से आ रहा था।