मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। हत्या और लूटकांड के एक मात्र हत्यारोपी को दोषी करार दिया गया जिसकी सुनवाई छह मई को निर्धारित किया गया है। दोषी करार हत्यारोपी नगर थाना क्षेत्र के बिराटपुर निवासी बिष्णु गुप्ता हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 06.05.23 को निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी रविरंजन ने बताया कि उसका भाई धर्मजीत कुमार भाड़े की ऑटो से अपना जीविकापार्जन करता था। इसी क्रम में 13.05.16 को शहर के नवाडीह स्टैंड से यह कहकर गया कि वह बेली गांव रिजर्व में जा रहा हैं, दो घंटे में वापस आएंगे।
लेकिन शाम के वक्त उसका शव फेसर थाना क्षेत्र के गम्हरी से बरामद किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा की दो व्यक्तियों को ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। पकड़े गए व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि वह लूट के इरादे से ऑटो रिजर्व किया था। सुनसान रास्ते में लूट का विरोध करने पर धर्मजीत की हत्या कर शव को ऑटो के पीछे रख कर ले जा रहे थे। ताकि शव का ठिकाने लगाया जाए। इसी क्रम में गम्हरी गांव के पास एक नाली में ऑटो फस गया। जहां ऑटो पर शव देखकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। गौरतलब हैं कि इस हत्या और लूटकांड का एक अन्य अभियुक्त बिराटपुर निवासी सुमंत कुमार की बयान के बाद मृत्यु हो गई थी।